सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के एक महिला को इसका लाभ देने के पिछले साल के आदेश को बरकरार रखा।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3y1yPZZ
No comments:
Post a Comment