जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस टी. विनोद कुमार की पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिका में रचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत अद्दागुडुरु थाने में एक दलित महिला की मौत की जांच की मांग की है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3xKW5eA
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