गृह विभाग ने अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम एक जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 10 और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
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