कर्नाटक सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है यह स्पष्ट किया जाता है कि वकीलों ला फर्मों के कार्यालयों को सप्ताहांत के दौरान 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें।
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