सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि मंत्रालय का आदेश मंगलवार तक पेश किया जाएगा जिसके बाद असंतुष्ट लोग इसे चुनौती दे सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित कर दी।
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