लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने के दोषी की सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी की गई अधिसूचना में सेंगर की सदस्यता उस दिन से ही समाप्त की गई है, जिस दिन उसे सजा सुनाई गई थी। अधिसूचना के मुताबिक 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव जिले की को रिक्त घोषित किया गया है। सेंगर को 1 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी हैं और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया था। सूत्रों के मुताबिक, बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
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